Friday 22nd of November 2024

Tirupati laddu row: स्वास्थ्य मंत्रालय का 'घी' सप्लायर को कारण बताओ नोटिस

Reported by: PTC News Haryana Desk  |  Edited by: Rahul Rana  |  September 24th 2024 09:48 AM  |  Updated: September 24th 2024 09:48 AM

Tirupati laddu row: स्वास्थ्य मंत्रालय का 'घी' सप्लायर को कारण बताओ नोटिस

ब्यूरो: तमिलनाडु की एक कंपनी को FSSAI ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कंपनी पर तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को घटिया घी सप्लाई करने का आरोप है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार ने तिरुपति लड्डू में घटिया सामग्री और एनिमल फैट का इस्तेमाल किया था।

यह नोटिस भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा तमिलनाडु स्थित एक फर्म को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को घटिया घी की आपूर्ति करने के आरोप में भेजा गया था।

एफएसएसएआई ने एआर डेयरी को नोटिस जारी किया

"निदेशक संस्थान प्रिवेंटिव मेडिसिन, मंगलागिन (आंध्र प्रदेश) से इस कार्यालय को प्राप्त सूचना के अनुसार, आपकी फर्म, एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड, पिछले चार वर्षों से तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) को घी की आपूर्ति करने वाली कंपनियों में से एक थी। इसके अलावा, सूचना के अनुसार, टीटीडी की घी खरीद समिति ने टीटीडी को आपूर्ति किए गए सभी नमूनों को परीक्षण के लिए गुजरात के आनंद में एनडीडीबी कैल्फ लैब में भेज दिया है," नोटिस में कहा गया है।

नोटिस में कहा गया है कि "विश्लेषण के बाद, आपकी फर्म का नमूना मापदंडों को पूरा करने में विफल रहा है और आपकी फर्म को ईओ, टीटीडी द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है"।

"आपकी फर्म द्वारा निर्मित उत्पाद "घी" के मानकों को पूरा न करने के कारण आपने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का उल्लंघन किया है।

नोटिस में खाद्य नियामक निकाय ने एआर डेयरी से पूछा कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उसका केंद्रीय लाइसेंस क्यों न निलंबित किया जाए। नोटिस में कहा गया है, "उपरोक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यह बताने का निर्देश दिया जाता है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के उपरोक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए आपका केंद्रीय लाइसेंस क्यों न निलंबित किया जाए।"

नियामक ने फर्म से 23 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। ऐसा न करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

क्या है विवाद?

यह मामला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में दिए गए स्पष्टीकरण के बाद प्रकाश में आया। एन चंद्रबाबू नायडू ने 18 सितंबर को दावा किया कि पिछली युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) सरकार के दौरान तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में परोसे जाने वाले लड्डू की तैयारी में पशु वसा सहित घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था।

मुख्यमंत्री ने बाद में कथित घटना की जांच के लिए एसआईटी के गठन की घोषणा की जिसमें प्रसिद्ध 'प्रसादम' में "पशु वसा" शामिल थी।

हालांकि, पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी ने आरोप का खंडन करते हुए कहा कि उनकी सरकार के तहत कोई उल्लंघन नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने नायडू पर "भगवान के नाम पर राजनीति" करने का भी आरोप लगाया।

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