Friday 29th of November 2024

Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज की

Reported by: PTC News Haryana Desk  |  Edited by: Naveen Negi  |  May 06th 2024 01:29 PM  |  Updated: May 06th 2024 01:29 PM

Delhi Excise Policy Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज की

नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामलों में बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया।

तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था और 23 मार्च तक उन्हें सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था। 

इसके बाद, सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया और हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया। इससे पहले, दिल्ली की एक अदालत ने बीआरएस नेता की अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला 9 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया था, जिसे उन्होंने इस आधार पर मांगा था कि उनके बेटे की परीक्षा थी।

के कविता के अलावा, ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ-साथ कई शराब व्यवसायियों और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। केजरीवाल को शराब नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।

9 अप्रैल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने जेल से रिहाई की केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी और लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया।

हाल के एक घटनाक्रम में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनावों के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर 7 मई को सुनवाई पर विचार कर सकता है।

23 अप्रैल को, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल, के कविता और गोवा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (आप) के कथित फंड मैनेजर चनप्रीत सिंह की न्यायिक हिरासत को दिल्ली शराब उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 मई तक बढ़ा दिया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने पॉलिसी रद्द करने से संबंधित सीबीआई मामले में के कविता की न्यायिक हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी थी।

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