Sunday 6th of October 2024

Mandi Masjid: MC Court का मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश, 30 दिन का दिया वक्त

Reported by: PTC News Haryana Desk  |  Edited by: Deepak Kumar  |  September 13th 2024 02:54 PM  |  Updated: September 13th 2024 02:54 PM

Mandi Masjid: MC Court का मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश, 30 दिन का दिया वक्त

ब्यूरोः हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास संजौली के मस्जिद विवाद के बाद अब मंडी शहर में अवैध निर्माण को लेकर अब तनाव है। हिंदू संगठनों ने शुक्रवार के लिए मंडी शहर में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इसी कड़ी में हिन्दू संगठनों के समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। 

इसको लेकर मंडी नगर निगम आयुक्त एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मंडी शहर में अ‌वैध मस्जिद की 2 मंजिल 30 दिन में गिराना होगा। बता दें 30 साल पुरानी 3 मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड़ पर है। आरोप है कि इसकी 2 मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब इन्हें तोड़ा जाएगा। वहीं जिस समय नगर निगम आयुक्त कोर्ट में मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी। उसी समय हिंदू संगठन और मंडी के स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया। इसके अलावा पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। 

मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि जिला प्रशासन कानून और नियमों के तहत कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी शहर के सात वार्डों में बीएनएसएस की धारा 163 लगाई गई है। इसके अलावा डीसी ने कहा कि यदि किसी ने अशांति फैलाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

बता दें इससे पहले शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है। आरोप लगाया है कि मस्जिद को 5 मंजिला बना लिया है, जिसमें 3 मंजिल अवैद हैं। इसको लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने की पहल की है। 

PTC NETWORK
© 2024 PTC News Haryana. All Rights Reserved.
Powered by PTC Network