ब्यूरोः राज्य स्तरीय सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि सरपंचों की कार्य कराने की सीमा 21 लाख होगी। सरपंच अब बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के कार्य करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विकास के कार्यों के लिए फंड की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी
DC और SP के साथ होगा सरपंच का स्थान
मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि किसी कार्य के लिए मिट्टी का भरत का अगर अलग से एस्टीमेट बनातर सरपंच देंगे तो वो भुगतान भी सरकार करेगी। HEW पोर्टल पर सरपंच द्वारा RESOLUTION अपलोड करने के बाद 10 दिन में JE एस्टीमेट बनाने के लिए बाध्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंचों को प्रशासनिक कार्यों के लिए जाने पर 16 रुपये किमी की दर से TA और DA मिलेगा। जिला या उपमंडल स्तर पर कोर्ट में पैरवी के लिए 1100 की बजाय 5500 रुपये प्रति केस और उच्च न्यायालय के लिए 5500 से बढ़ाकर 33 हजार प्रति केस होगी। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम गांव में होने पर सरपंच का स्थान DC और SP के साथ होगा।
ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किएः CM
इसके साथ मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के लिए 3000 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं। पंचायत GEM पोर्टल से लैपटॉप, प्रिंटर खरीद पाएंगी। उन्होंने कहा कि अपंजीकृत ठेकेदार एक साल में 50 लाख तक के कार्य ही कर पाएगा। हर बड़े टेंडर की जानकारी SMS से सरपंच को मिलेगी। पंचायत को स्टांप ड्यूटी और बिजली बिल सेस पंचायत के अकाउंट में सीधा आएगा।
गांव में पेयजल की समस्या को लेकर सीएम सैनी ने कहा कि अगर ग्राम पंचायत नहीं हल कर पाएगी, तो पंचायत के Resolution पर उस कार्य को पब्लिक हेल्थ विभाग कराएगा। ग्राम पंचायत पर राष्ट्रीय पर्व या विशिष्ट आयोजन के लिए पंचायत फंड से 30000 रूपये तक कर पाएंगे। पंचायत राष्ट्रीय पर्व की गतिविधियों के प्रचार, झंडा या मिठाई की सीमा को 500 से बढ़ाकर 5000 किया गया। सरपंच ग्राम सचिव की ACR पर टिप्पणी कर पाएंगें।