ब्यूरोः शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
हरियाणा सरकार ने कहा कि अभी हालत ठीक नहीं है और किसान और प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए आ सकते हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए। माना जा रहा है कि सोमवार को हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की जा सकती है।
बता दें, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने शंभू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिया है। बीते 6 महीने से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसके कारण स्थानीय व्यापारियों को बॉर्डर के बंद होने से परेशानियों हो रही है। इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने शंभू बॉर्डर को खोलने की मांग की थी। शंभू बॉर्डर को खोलने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि कोई सरकार हाईवे को कैसे ब्लॉक कर सकती है। सरकार बॉर्डर को खुला रखें लेकिन उसको नियंत्रित भी करें।